सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। न केवल आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। इसके अलावा कई वित्तीय लेन-देन भी रुक सकता हैं।
इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आधार को पैन से लिंक न करने पर क्या नुकसान हो सकता है और इसे ऑनलाइन या SMS के माध्यम से कैसे लिंक किया जा सकता है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक न करने से क्या नुकसान होगा?
अगर आपने 31 मार्च 2025 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया, तो आपको यह नुकसान उठाने पड़ सकता हैं:
1. पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय (Invalid)
अगर आपने समय पर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इससे कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
2. 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
3. बैंक से जुड़े काम अटक सकते हैं
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो आप बैंक में नया खाता नहीं खोल सकते, एफडी (Fixed Deposit) नहीं कर सकते और 50,000 रुपये से अधिक का लेन-देन भी नहीं कर पाएंगे ।
4. इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
अगर आपका आधार-पैन लिंक नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई अधिशेष टैक्स (Extra Tax) भरा है, तो भी वह वापस नहीं आएगा।
5. म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे
SEBI के नियमों के अनुसार, शेयर बाजार में ट्रेडिंग (Trading) और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। अगर यह निष्क्रिय हो गया, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज हो सकता है।
6. क्रेडिट कार्ड और लोन मिलने में दिक्कत होगी
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो आपको बैंक से लोन (Loan) या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) मिलने में परेशानी हो सकता है ।
7. बड़ी खरीदारी करना मुश्किल होगा
अगर आपने आधार-पैन लिंक नहीं किया, तो आप 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी (जैसे गाड़ी, ज्वेलरी या प्रॉपर्टी) नहीं कर पाएंगे।
आधार को पैन से कैसे लिंक करें?
अब जब आप जान चुके हैं कि आधार को पैन से लिंक न करने पर कितना नुकसान हो सकता है, तो आइए अब जानते हैं कि इसे ऑनलाइन और SMS के माध्यम से कैसे लिंक किया जा सकता है।
ऑनलाइन तरीका (ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक करें)
अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह तरीका आपके लिए सबसे आसान है।
स्टेप 1: इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले www. incometax. gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनें
•होमपेज पर आपको “Quick Links” सेक्शन में “Link Aadhaar” का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
•अब पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
•स्टेप 3: OTP से वेरिफिकेशन करें
•अगर आपकी जानकारी सही है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
•इसे दर्ज करें और “Validate” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: लिंकिंग प्रोसेस पूरा करें
•अगर आपका पैन और आधार पहले से लिंक नहीं है, तो आपको 1,000 रुपये का चार्ज भरना होगा।
.•पेमेंट करने के बाद दोबारा “Link Aadhaar” ऑप्शन पर जाकर अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं।
SMS से आधार-पैन लिंक कैसे करें?
अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो SMS के माध्यम से भी आधार और पैन लिंक कर सकते हैं।
स्टेप 1: मैसेज टाइप करें
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यह मैसेज टाइप करें:
UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>
उदाहरण के लिए:
UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
स्टेप 2: इसे 567678 या 56161 पर भेजें
•यह मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।
•अगर आपका आधार और पैन पहले से लिंक है, तो आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा।
•अगर लिंक नहीं है, तो आपको फीस जमा करने के लिए कहा जाएगा।
ऑफलाइन तरीके से आधार-पैन लिंक कैसे करें?
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप SMS से लिंक नहीं कर पा रहे, तो आप नजदीकी पैन सेंटर पर जाकर भी लिंक करवा सकते हैं।
स्टेप 1: फॉर्म भरें
•आपको ‘Annexure-I’ फॉर्म भरना होगा।
•इसमें पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें।
स्टेप 2: डॉक्युमेंट्स जमा करें
•आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करें।•सके साथ ही 1,000 रुपये की फीस भी जमा करना होगा ।
स्टेप 3: रसीद लें और स्टेटस चेक करें
•लिंकिंग प्रोसेस के बाद आपको एक रसीद मिलेगी।•आप इसे इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर “Link Aadhaar Status” के ऑप्शन से चेक कर सकते हैं के लिंक हुआ या नहीं ।
लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आप पहले से आधार-पैन लिंक कर चुके हैं और सिर्फ उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
www. incometax. gov.in पर जाएं।
“Quick Links” में “Link Aadhaar Status” ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और “View Status” पर क्लिक करें।
अगर आपका आधार और पैन लिंक है, तो स्टेटस दिख जाएगा।
निष्कर्ष (Conclusion)
अगर आपने अब तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत इसे करवा लें। इससे न केवल आपको भारी जुर्माने से बचने से बच सकते है, बल्कि आपका बैंकिंग और निवेश से जुड़ा कोई भी काम नहीं रुकेगा।
संक्षेप में:
लिंक न करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और निवेश रुक जाएगा।
आप ऑनलाइन, SMS या ऑफलाइन किसी भी तरीके से इसे लिंक कर सकते हैं।